RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79138690

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 – अनुपालन

आरबीआई/2013-14/174
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं. 19 /07.51.010/2013-14

अगस्त 07, 2013

अध्यक्ष
सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी और सीसीबी)

महोदय,

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 – अनुपालन

कृपया 01 दिसंबर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 44/07.40.06/2009-10 देखें जिसमें सभी एसटीसीबी और सीसीबी को सूचित किया गया था कि प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) के अनुसार प्रत्येक प्रत्यय  क्रेडिट संस्थान को अधिनियम लागू होने से तीन माह की अवधि के भीतर या आवेदन पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान कोई विस्तारित समय के भीतर कम से कम एक प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी का सदस्य होना चाहिए।

2. चूंकि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में परिभाषितानुसार सहकारी बैंक भी प्रत्यय संस्थान हैं अत: उनसे अपेक्षित है कि वे कम से कम एक प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (सीआइसी) की सदस्यता लें तथा सीआइसी द्वारा वांछितानुसार प्रारूप में प्रत्यय डाटा उपलब्ध कराएं।

3. तथापि, हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार बड़ी संख्या में एसटीसीबी और सीसीबी किसी भी प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (सीआइसी) केसदस्य नहीं हैं। अत: एसटीसीबी और डीसीसीबी द्वारा कम से कम किसी एक सीआइसी का सदस्य होने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

( ए. जी. रे )
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?