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पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) में संशोधन

भारिबैं/2014-15/389
सबैंविवि.केंका.बीपीडी.(आरसीबी) परि. सं.9/14.01.062/2014-15

7 जनवरी 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

पदनामित निदेशक – धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) में संशोधन

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 09 जनवरी 2014 का हमारा परिपत्र सं. आरपीसीडी.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.75/07.51.018/2013-14 देखें, जिसके माध्यम से राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 के तहत के दायित्वों के अनुपालन में उनके बोर्ड में से एक निदेशक को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस संदर्भ में यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक अपने वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल या समवर्ती पद के एक व्यक्ति को पदनामित निदेशक के रूप में नामित कर सकते हैं। फिर भी, किसी भी स्थिति में प्रधान अधिकारी को पदनामित निदेशक के रूप में नामित न किया जाए।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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