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सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार

आरबीआई/2014-15/278
ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी.सं.37/07.51.012/2014-15

29 अक्‍तूबर 2014

सभी राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंक(एसटीसीबी/सीसीबी)

महोदया/महोदय

सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार

कृपया आप 04 दिसम्‍बर 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 देखें, जिसमें राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) को सीआरएआर की गणना करने तथा उसे अपने `लेखे पर टिप्‍पणियां' में प्रकट करने के लिए सूचित किया गया था। आस्तियों की विभिन्‍न मदों के लिए आबंटित किए जानेवाले जोखिम भार ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुबंध I के रूप में संलग्‍न किए गए थे।

2. `न्‍यूनतम पूंजी पर्याप्‍तता मानदंड लागू करने' पर दिनांक 7 जनवरी 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 के परिप्रेक्ष्‍य में विभिन्‍न आस्तियों पर जोखिम भारों की इस बीच समीक्षा की गई है और जोखिम भारों पर संशोधित अनुदेश अनुबंध में दिए गए हैं।

3. हमारे 7 दिसम्‍बर 2007 के परिपत्र के अन्‍य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

4. कृपया परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें |

भवदीय

(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

अनु: यथोक्‍त

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