कृपया आप 04 दिसम्बर 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 देखें, जिसमें राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) को सीआरएआर की गणना करने तथा उसे अपने `लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकट करने के लिए सूचित किया गया था। आस्तियों की विभिन्न मदों के लिए आबंटित किए जानेवाले जोखिम भार ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुबंध I के रूप में संलग्न किए गए थे।