आवास वित्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास वित्त
आरबीआई सं. 2010-11/379 20 जनवरी 2011 सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, आवास वित्त कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 अगस्त 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबीडी. बीसी. सं.15/03.03.01/2009-10 के पैरा 2 (ii) देखें। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आवास वित्त में ऋण सीमा, उनके कुल ऋण और अग्रिम के 10 प्रतिशत के स्थान पर अब से उनकी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। कुल आस्तियों की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखा-परीक्षा किए गए तुलन-पत्र के आधार पर होगी। 2. आवासीय ऋण हेतु उपर्युक्त सीमा तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। उपर्युक्त सीमा से अधिक ऋण दे चुके राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक इस परिपत्र की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर इसे संशोधित सीमा पर लाने हेतु उपाय करें। 3. दिनांक 13 अगस्त 2009 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें। भवदीय ( बी.पी.विजयेन्द्र ) |