अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
आरबीआइ/2010-11/195 13 सितंबर 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 12 मई 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बी.सी.सं.83/ 07.40.00/2009-10 देखें जिसके माध्यम से बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने के संबंध में अपनी ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अंतर्गत मानदंड निर्धारित करें। 2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम से बैंक खाता खोलने के संबंध में हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्राधिकार/विभाग द्वारा जारी किया गया कोई पंजीकरण/लाइसेंस दस्तावेज़ भी स्वीकार कर सकते हैं । बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से बैंक खाता खोलने के लिए उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई आयातक-निर्यातक कूट (आइसीई) को भी पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार कर सकते है । भवदीय (बी.पी.विजयेंद्र) |