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तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/351
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.7251/07.02.12/2010-11

4 जनवरी 2011

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय,

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)
तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 14 दिसंबर 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल.सं.6706/07.02.12/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित निम्नानुसार टिप्पणियों की प्रतिलिपियॉं प्राप्त हुई हैं जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

1. दिनांक 17 दिसंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध I)
2. दिनांक 16 दिसंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध II)
3. दिनांक 1 दिसंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध III)
4. दिनांक 4 नवंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध IV)
5. दिनांक 21 अक्तूबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध V)
6. दिनांक 28 सितंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध VI)
7. दिनांक 13 सितंबर 2010 का टिप्पण (अनुबंध VII)
8. दिनांक 6 अगस्त 2010 का टिप्पण (अनुबंध VIII)

2. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो । इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचि में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है ।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल.सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें ।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 29 अक्तूबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -   
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय,

(आर.के.मूलचंदानी)
उप महा प्रबंधक

अनु. : यथोक्त

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