तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची
भारिबैं/2010-11/585 29 जून 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कृपया 16 जून 2011 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल. सं.14447/07.02.12/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के द्वारा अग्रेषित अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों के बारे में 16 जून 2011 के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं। 2. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक / ग्राहकों का/के नाम उक्त सूची में न हो रहे हों। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या किसी खाते से उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध नहीं हैं। 3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 29 अक्तूबर 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियोंया आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 29 अक्तूबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 5. उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेसाइट http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध् हैं। 6. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति –सूचना दें। भवदीय, (बी.एम.कोरी) अनुः यथोक्त |