कृपया दिनांक 18 मई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.95/07.38.01/2006-07 का पैराग्राफ 5 देखें ज़िसमें बैंको को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था कि सभी लॉकरों की चाबियों पर बैंक/शाखा की पहचान कूट संख्या एम्बॉस की जाती है ताकि प्राधिकारियों को लॉकर की चाबियों के स्वामित्व को पहचानने में सुविधा हो।
2. किराए पर दिए जा चुके लॉकरों के संबंध में बैंकें को ऐसा करने में हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ने यह सुझाव दिया है कि लॉकर के परिचालन के लिए ज़ब कोई पक्षकार आता है तो लॉकर की चाबी पर बैंक/शाखा के कूट की पहचान को एम्बॉस किया ज़ा सकता है।
3. अत: अनुरोध है कि आप एक ऐसी प्रणाली आरंभ करने के बारे में अपनी शाखाओं को अनुदेश दें कि ग्राहक ज़ब लॉकर परिचालित करने के लिए आए तब लॉकर की चाबी पर बैंक/शाखा का कूट एम्बॉस किया जा सके । इस कार्य के लिए आप लॉकर कैबिनेट की विक्रेता कंपनी की सहायता से बैंक/शाखा में आवश्यक मशीनरी लगवाने की व्यवस्था करें । संबंधित शाखाएं लॉकरों की चाबियों को एम्बॉस करवा लेने के बारे में लॉकर के किराएदारों को सूचित करें। यह सुनिशिचित किया जाए कि लॉकर की चाबियों पर पहचान कूट लॉकर धारक की उपस्थिति में एम्बॉस किया जाता है।
4. कृपया अनुपालन हमारे संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।
भवदीय
(आर.सी.षडंगी) मुख्य महाप्रबंधक
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