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ऋण सूचना कंपनियों को आँकड़े प्रस्तुत करना - ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आँकड़ों का फॉर्मेट

आरबीआई/2010-11/353
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.45/07.40.06/2010-11

05 जनवरी  2011

सभी राज्य एवं  केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

ऋण सूचना कंपनियों को आँकड़े प्रस्तुत करना -
ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आँकड़ों का फॉर्मेट

कृपया उपर्युक्त विषय पर 06 सितम्बर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. 17/07.40.60/2010-11 देखें ।

2. यह पाया गया है कि कई बार विभिन्न फर्मो/कंपनियों के निदेशकों के नाम समान होते हैं ।  इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निदेशकों की सही प्रकार पहचान कर ली गई है और किसी भी मामले में चूककर्ता उधारकर्ताओं की सूची में उल्लिखित निदेशकों के समान दिखाई देने वाले नाम वाले व्यक्तियों को ऐसे आधार पर ऋण सुविधाओं के लिए गलत रूप से इनकार न किया जाए । ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सूचना कंपनियों को प्रस्तुत आँकड़ों के फॉर्मेट में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) को एक फील्ड के रूप में शामिल किया जाए । निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के ऐसे प्रावधान से यह और सुनिश्चित हो सकेगा कि ऋण सूचना से संबंधित आँकड़े यथार्थ और पूर्ण हैं ।

3. आगे, हम सूचित करते हैं कि एक्सपीरियन इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि. ने हमें सूचित किया है कि उनके कार्पोरेट कार्यालय का पता बदल कर निम्नलिखित प्रकार हो गया है :

एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लि.
201, प्लेटिना, द्वितीय तल, सी- 59, `जी'ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला-संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
टेलीफोन नं.बोर्ड 022 61176700, फैक्स: 022 61176792

कृपया उपर्युक्त को अपने अभिलेख में अद्यतन कर लें ।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें ।

भवदीय

(बी. पी. विजयेन्द्र)
मुख्य महा प्रबंधक

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