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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

आरबीआई /2012-13/272
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.39/03.05.33/2012-13

30 अक्तूबर 2012

सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी.बीसी.सं. 28/07.02.01/2012-13 देखें।

2. जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/ 713 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया जाए ।

3. 30 अक्तूबर 2012 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी. बीसी. सं.38/ 03.05.33/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. कृपया ह्मारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

( सी. डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी. 38/03.05.33/2012-13

30 अक्तूबर 2012

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 18 सितंबर 2012 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं. 27/07.02.01/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.25 प्रतिशत होगा।

( वी. के. शर्मा )
कार्यपालक निदेशक

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