भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआई /2012-13/216 18 सितंबर 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक/ महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी.बीसी.सं. 65/03.05.33/2011-12 देखें। 2. जैसा कि 17 सितंबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/ 452 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. 18 सितंबर 2012 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि. केका. आरसीबी. आरआरबी. बीसी. सं. 27/ 07.02.01/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (सी. डी. श्रीनिवासन) अनुलग्नक : 1 ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.27/07.02.01/2012-13 18 सितंबर 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 12 मार्च 2012 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं. 64/03.05.33/2011-12 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.50 प्रतिशत होगा। (वी. के. शर्मा) |