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भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 42 (1) -आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

आरबीआई/2011-12/438
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं.65 / 03.05.33/2011-12

12 मार्च 2012

सभी अनुसूचि‍त राज्य सहकारी बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर 25 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी. आरआरबी. बीसी. सं. 56/07.02.01/2011-12 देखें।

2. जैसा कि रिजर्व बैंक की दिनांक 9 मार्च 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1441 में उल्लेख किया गया है, चलनिधि की वर्तमान तथा उभरती हुई परिस्थितियों की समीक्षा करने पर यह नि‍र्णय लि‍या गया है कि‍ अनुसूचि‍त राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षि‍त नकदी नि‍धि‍ अनुपात (सीआरआर) को 10 मार्च 2012 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी नि‍वल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रति‍शत से 75 आधार अंक घटाकर 4.75 प्रति‍शत कर दि‍या जाए ।

3. 12 मार्च 2012 की संबंधि‍त अधि‍सूचना ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं. 64/ 03.05.33/ 2011 -12 की प्रति‍लि‍पि‍ संलग्न है ।

4. कृपया इसकी प्राप्ति‍ सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : एक

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