भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना
आरबीआई /2011-12/371 25 जनवरी 2012 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 अप्रैल 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आर. एफ. बीसी. सं.75/07.02.01/2009-10 तथा ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. सं.73/03.05.28 (बी)/2009-10 देखें। 2. रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2012 को जारी मौद्रिक नीति 2011-2012 की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 28 जनवरी 2012 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.00 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. 25 जनवरी 2012 की संबंधित अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.55/ 07.02.01/ 2011 -12 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) अनुलग्नक: एक ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं. 55/07.02.01/2011-2012 25 जनवरी 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचनाएं ग्राआऋवि.केंका. आरएफ. बीसी. सं. 74/07.02.01/2009-10 तथा ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. सं.72/07.02.01/2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 28 जनवरी 2012 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5.50 प्रतिशत होगा। (वी. के.शर्मा) |