आरबीबाइ/2010-11/160 संदर्भ.शबैंवि.केंका.बीपीडी.परि.सं.6/09.11.200/2009-10 9 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया 3 दिसंबर 2009 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.25/09.11.200/ 2009-10 देखें जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बने, ऋण सूचना कंपनी को आंकडे दे तथा प्रभावी ऋण सूचना के आदान प्रदान के लिए डाटा बेस बनाए। 2. जैसा कि आप जानते है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट इन्फरमेशन ब्यूरो(इंडिया) लिमिटेड के साथ -साथ हाल ही में एक्सपिरियन क्रेडिट इन्फरमेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तथा इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फरमेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ऋण सूचना का कारोबार शुरु करने के लिए (29 अप्रैल 2010 के परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी. सं. 60 /09.11.200 /2009-10 द्वारा सूचित) पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया है। 3. ऋण सूचना कंपनियां (विनियमन ) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1)तथा (2) के अनुसार, ऋण सूचना कंपनी अपने सदस्यों से यह अपेक्षा रख सकती है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक ऋण सूचना प्रस्तुत करे और ऐसी प्रत्येक ऋण संस्था को उस ऋण सूचना कंपनी को अपेक्षित जानकारी प्रदान करनी होगी। साथ ही, ऋण सूचना कंपनी विनियमावली, 2006 के विनियम 10 (क) (ii) के अनुसार प्रत्येक ऋण संस्था: (क) अपने द्वारा रखी गयी ऋण सूचना मासिक आधार पर अथवा ऋण संस्था तथा ऋण सूचना कंपनी के बीच आपसी सहमति से निर्धारित समय के छोटे अंतरालों पर नियमित रूप से अद्यतन करती रहेगी; तथा (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली सूचना अद्यतन, सही तथा पूर्ण है सभी आवश्यक कदम उठाएगी। 4. अत: यह सूचित किया जाता है कि जो शहरी सहकारी बैक उपर्युक्त नयी ऋण सूचना कंपनी / कंपनियों के सदस्य बने हैं, ऋण सूचना कंपनियों द्वारा निर्धारित फॉर्मेट मे उन्हे वर्तमान आंकड़े उपलब्ध कराएं। शहरी सहकारी बैंक ऋण सूचना कंपनियों को ऐतिहासिक आंकड़े भी दे ताकि वे अपने सॉफ्टवेयर की पुष्टि कर परिपूर्ण आधारभूत आंकड़े विकसित कर सकें। 5. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दे। भवदीया (उमा शंकर) मुख्य महाप्रबंधक |