सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति
भारिबैं/2013-2014/422 31 दिसम्बर 2013 सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी सरफेसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी द्वारा ऑन लाइन तिमाही विवरणी की प्रस्तुति कृपया उक्त विषय पर 25 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.नं. 5 / एससीआरसी/10.30.000/2006-2007 तथा 26 सितम्बर 2008 का अनुवर्ती परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी.नं. 5 / SCRC / 10.30.000/2008-2009 का अवलोकन करें। 2. मौजूदा निदेशो के अनुसार, बैंक से पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी (एससी/आरसी) से अपेक्षित है कि वह तिमाही विवरणी एससीआरसी 1 तथा एससीआरसी 2 को संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2तीय तल, “बी” विंग, विश्व व्यापार केन्द्र, सेंटर 1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400 005 को प्रस्तुत करें। 3. रिपोर्टिंग प्रणाली को व्यवस्थित करने तथा आंकड़े प्राप्त करने की वर्तमान पद्धति को बेहतर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि इन विवरणियों को ऑन लाइन भरने की सुविधा दी जाए तथा इस कार्य के लिए, बैंक ने विवणियों का संयुक्त प्रारूप यथा एससीआर 1 और एससीआरसी 2 बैंक के वेबसाइट यथा https://cosmos.rbi.org.in पर होस्ट किया है। प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2014 समाप्त तिमाही तथा उससे आगे के लिए उक्त विवरणियां ऑन लाइन फाइल करें। दिसम्बर 2013 समाप्त तिमाही के लिए कंपनियों के पास विवरणियां प्रस्तुत करने का विकल्प ऑन लाइन अथवा पोस्ट द्वारा होगा। 4. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एंव प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 12ए में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी किया जा रहा है। 5. कृपया इसकी पावती दें। भवदीय, (एन.एस.विश्वनाथन) |