विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये और एनडीएस-ओएम में रिपोर्ट किये गये एकमुश्त समर्थक बाजार लेन देनों के लिए T+2 निपटान - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये और एनडीएस-ओएम में रिपोर्ट किये गये एकमुश्त समर्थक बाजार लेन देनों के लिए T+2 निपटान
भारिबैं/2014-15/507 20 मार्च 2015 सभी बाजार प्रतिभागी प्रिय महोदय/महोदया विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये और एनडीएस-ओएम में रिपोर्ट किये गये एकमुश्त समर्थक बाजार लेन देनों के लिए T+2 निपटान कृपया आप चतुर्थ द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 का पैराग्राफ 27 देखें, जिसमें यह घोषणा की गयी थी कि विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) और दीर्घावधि विदेशी निवेशकों द्वारा सामना किये गये मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उन्हें व्यापार तिथि को विस्तारित रिपोर्टिंग समय और सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार ओटीसी व्यापारों के लिए T+2 निपटान का विकल्प दिया जाये । 2. इस संबंध में सरकारी प्रतिभूति बाजार में T+1 निपटान विषय पर आरबीआई परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस/ 4783/ 10.02.01/2004-05 दिनांक 11 मई 2005 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 3. अब बाजार प्रतिभागियों के साथ परामर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एफपीआइ द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये और एनडीएस-ओएम में रिपोर्ट किये गये एकमुश्त समर्थक बाजार लेन देनों के लिए T+2 आधार पर निपटान की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाये :
4. डीवीपी ।।। निपटान के संबंध में परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 दिनांक 29 मार्च 2004 द्वारा जारी किये गये और समय समय पर अद्यतन किये गये दिशा-निर्देश T+2 आधार पर निपटाये गये ऐसे लेन देनों पर लागू होते रहेंगे । 5. ये दिशा-निर्देश 6 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगे । भवदीय, (आर. सुब्रमणियन) |