भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड(एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का कार्य किया जाना - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड(एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का कार्य किया जाना - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन
आरबीआई/2017-18/146 31 मार्च, 2018 सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया/महोदय भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड(एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का कार्य किया जाना - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कृपया 7 फरवरी, 2018 को जारी 2017-18 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का पैरा 8 देखें, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि सरकारी प्रतिभूतियों(केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी) के मूल्यांकन कार्य को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एफबीआईएल द्वारा ली जाएगी जिसे वर्तमान में फिमडा(एफआईएमएमडीए) द्वारा किया जा रहा है। 2. तदनुसार, एफबीआईएल को सूचित किया गया है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन कार्य को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी 31 मार्च, 2018 से वहन करे। इस तारीख से फिमडा द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों/अर्जन की जानकारी प्रकाशित करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी और यह भूमिका एफबीआईएल द्वारा अदा की जाएगी। एफबीआईएल वर्तमान पद्धति के आधार पर सरकारी प्रतिभूति तथा एसडीएल मूल्यांकन के बेंचमार्क प्रकाशित करना प्रारंभ करेगी। इसके अतिरिक्त, एफबीआईएल मूल्यांकन पद्धति की विस्तृत समीक्षा भी करेगी। 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं, including banks, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, प्राथमिक व्यापारी, सहकारी बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं जो वर्तमान निदेशों के अनुसार फिमडा द्वारा प्रकाशित मूल्यों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करती हैं वे 31 मार्च, 2018 से एफबीआईएल मूल्यों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाजार के अन्य प्रतिभागी जो फिमड़ा द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति मूल्यों/अर्जन का इस्तेमाल करते हैं वे अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित मूल्यों/अर्जन का उपयोग कर सकते हैं। 4. उपर्युक्त निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। भवदीय (मनोज कुमार) |