अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश
भारिबैं/2019-20/96 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास रखे, ग्राहक की वित्तीय जानकारी को समेकित करता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त आंकड़े का आदान-प्रदान सुरक्षित, विधिवत अधिकृत, सुचारु और निर्बाध हो, यह निर्णय लिया गया कि अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए जाएं। 3. रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), ने इन विनिर्देशों को तैयार किया है और इन्हें अपनी वेबसाइट (www.rebit.org.in) पर प्रकाशित है। 4. एनबीएफसी-एए या वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में कार्य करने वाली बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे ReBIT द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर अद्यतन किए अनुसार तकनीकी विनिर्देशों को अपनाएं। 5. कृपया ध्यान दें कि पैरा 3 में संदर्भित दस्तावेज़ केवल एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए विनिर्देश प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करना एनबीएफसी-एए की जिम्मेदारी होगी कि उसके आईटी सिस्टम में समय-समय पर अद्यतन एनबीएफसी-एए मास्टर निदेश के अनुरूप अपने कार्यों को कड़ाई से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी विशेषताएं उपलब्ध हों। 6. मास्टर निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, मास्टर निदेश -गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016, मास्टर निदेश-मूल निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016, मास्टर निदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिग प्लेटफार्म (रिज़र्व बैंक) निदेश 2017 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- बंधक गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |