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जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

भारिबैंक/2014-15/645
बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.105/30.01.002/2014-15

18 जून 2015

अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
स्‍थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/
शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन
अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

कृपया जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 पर जारी 27 मई 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.114/30.01.002/2013-14 के पैरा 4 में रिजर्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी हमारे निदेश का संदर्भ देखें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि फॉर्म I और फॉर्म II में काफी अतिच्छादन (ओवरलैप) है, अतः फॉर्म I और फॉर्म II दोनों को एकत्रित करके एक नई विवरणी "फॉर्म I और फॉर्म II" बनाई जाए, जिसका प्रारूप संलग्न हैं। हम सूचित करते हैं कि आवधिकता, विवरणी भेजने की अंतिम तारीख तथा 27 मई 2014 के उक्त परिपत्र के पैरा 4 और 5 में निहित अन्य सभी दिशानिर्देश, जो विद्यमान फॉर्म II पर लागू हैं, इस नए फॉर्म I और फॉर्म II पर भी लागू होंगे।

भवदीय,

(राजिंदर कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

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