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भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा

भारिबैंक/2013-14/562
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.122

10 अप्रैल 2014

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण (ट्रेड क्रेडिट) – समग्र लागत की उच्चतम सीमा की समीक्षा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा॰व्या॰श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण की समग्र लागत की उच्चतम सीमा से संबंधित 30 सितंबर 2013 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 56 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र लागत की उच्चतम सीमा 30 जून 2014 तक लागू बनी रहेगी और उसके पश्चात वह समीक्षा के अधीन है।

3. व्यापार ऋण नीति से संबंधित सभी अन्य पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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