ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए व्यापार निक्षेपागार (Trade Repository) - आरबीआई - Reserve Bank of India
ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए व्यापार निक्षेपागार (Trade Repository)
भारिबैं/2017-18/63 21 सितम्बर 2017 सभी प्राधिकृत व्यापारी-श्रेणी I बैंक महोदय/महोदया, ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए व्यापार निक्षेपागार (Trade Repository) सभी प्राधिकृत व्यापारियों श्रेणी I (एडी श्रेणी I) बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13 मार्च 2013 के परिपत्र सं. एफएमडी. एमएसआरजी.सं.75/02.05.002/2012-13 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें एक मिलियन अमरीकी डॉलर, तथा अन्य मुद्राओं में उसके समकक्ष राशि को एडी श्रेणी I बैंकों और उनके व्यापार निक्षेपागारों (टीआर) के बीच विदेशी मुद्रा-रुपया (FCY-INR) तथा विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा (FCY-FCY) वायदा और विकल्प व्यापारों की सूचना देना निहित था । इसके फलस्वरूप भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) ने दि. 2 जून 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अपने सदस्यों को सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा-रुपया (FCY-INR) तथा विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा (FCY-FCY) वायदा और विकल्प व्यापारों की सूचना देने की इस सीमा को दि. 4 जुलाई 2016 से समाप्त कर दिया जाए । 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एडी श्रेणी I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच विदेशी मुद्रा-रुपया (FCY-INR) तथा विदेशी मुद्रा-विदेशी मुद्रा (FCY-FCY) वायदा व्यापारों की न्यूनतम सीमा की सूचना देने को 3 अक्तूबर 2017 से समाप्त कर दिया जाए । 3. एक बार के उपाय के रूप में व्यापार निक्षेपागारों (टीआर) में बकाया शेष को अद्यतन करने के उद्देश्य से एडी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित सूचना दि. 6 अक्तूबर 2017 तक सीसीआइएल को दें । i. एडी श्रेणी I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच वे ओटीसी वायदा लेन देन जो 2 अप्रैल 2013 से पहले किए गए हों तथा 29 सितम्बर 2017 तक बकाया हों । ii. एडी श्रेणी I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच एक मिलियन अमरीकी डॉलर से कम तथा अन्य मुद्राओं में उसके समकक्ष राशि के वे लेन देन जो 2 अप्रैल 2013 - 3 जुलाई 2016 के बीच किए गए हों तथा 29 सितम्बर 2017 तक बकाया हों । iii. एडी श्रेणी I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच एक मिलियन अमरीकी डॉलर से कम तथा अन्य मुद्राओं में उसके समकक्ष राशि के वे वायदा लेन देन जो 29 सितम्बर 2017 तक बकाया हों । 4. एडी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बहियों और टीआर के बीच शेष राशियों का समायोजन निरंतर आधार पर करते रहें । भवदीय (टी. रबि शंकर) |