RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79219849

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

आर बी आई/2008-09/407
संदर्भ स.शबैंवि.पीसीबी.पा.िसं.54/13.05.000/2008-09
09 मार्च, 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

 

महोदय / महोदया

 

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 -
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी
पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर क्रमश: 30 जुलाई 2008 तथा 17 नवंबर 2008 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.5/13.05.000/2008-09 तथा शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.27/13.05.000/2008-09 देखें ।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ऋण राहत योजना के अंतर्गत "अन्य किसान " द्वारा पहली किस्त चुकता करने की तारीख 30 सितंबर 2008 को बढ़ाकर 31 मार्च 2009 करने का निर्णय लिया है । दूसरी तथा तीसरी किस्तों के भुगतान की तारीखें 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 अपरिवर्तित रहेंगी ।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के लिए अनुमत उनके द्वारा संबंधित खाता की मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति प्रभावित किए बिना निपटान के उनके हिस्से का भुगतान करने के लिए पूर्व-निर्धारित अंतिम तारीखों से एक माह की अतिरिक्त समय सीमा केवल पहली दो किस्तों अर्थात् 31 मार्च 2009 को देय किस्तों के लिए उपलब्ध होगी । तथापि, अंतिम किस्त के लिए समय सीमा में कोई रियायत नहीं दी जाएगी तथा किसान के ऋण का संपूर्ण हिस्सा 30 जून 2009 तक देय होगा ताकि ऋण राहत योजना के लिए ‘अन्य किसान’ की पात्रता तथा मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति बनाई रखी जा सके ।
 
भवदीय

(ए. के. खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?