वार्षिक कार्य योजना – प्रस्ताव को अनुलिपि में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वार्षिक कार्य योजना – प्रस्ताव को अनुलिपि में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करना
भारिबैं/2012-13/506 24 मई 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी वार्षिक कार्य योजना – प्रस्ताव को अनुलिपि में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करना कृपया 16 जून 2008 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि .केंका.एलएस.परि. सं. 52/07.01.000/2007-08 देखें, जिसके अनुसार वित्तीय रूप से सुदृढ एवं अच्छी तरह से प्रबंधित शहरी बैंक अपने मौजूदा परिचालन क्षेत्र में शाखाएं / विस्तार पटल खोलने, पूर्ण शाखाओं के रूप में विस्तार पटलों के स्तरोन्नयन, नए ऑफ-साइट एटीएम स्थपित करने के लिए वर्षिक कार्य योजना (एबीपी) तैयार करना अपेक्षित है और उसकी (ए बी पी) दो प्रतियां अनुबंध I, II, III क, III ख, तथा IV के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। 2. उक्त बताए परिपत्र के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्षिक कार्य योजना (एबीपी) का प्रस्ताव एक प्रति में ही प्रस्तुत किया जाए। 3. केंद्रों का चयन, केंद्रों के लिए अनुमोदन, लाईसेंस तथा उसकी अवधि, शाखाओं को खोलने के लिए परिचालनात्मक दिशा निदेश, विस्तार पटल खोलने के लिए मानदंड तथा वेतन अर्जक के बैंकों के लिए लाईसेंसिंग नीति के संदर्भ में 2 जुलाई 2012 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं। कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |