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प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 – अनुपालन

आरबीआई/2013-14/202
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं. 4 /16.74.000/2013-14

27 अगस्‍त 2013

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 – अनुपालन

कृपया 3 दिसंबर 2009 के हमारे परिपत्र सं. शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 25/09.11. 200/2009-10 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि, शहरी सहकारी बैंक प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप धारा (एफ़) के अधीन परिभाषित अनुसार प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी के वर्ग में आने के कारण, उन्हें कम से कम एक प्रत्यय जानकारी कंपनी में सदस्यता लेनी है, प्रत्यय जानकारी कंपनी (सीआईसी) द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में प्रत्यय डाटा उपलब्ध कराना है और क्रेडिट सूचना के प्रभावी विनिमय के लिए डाटाबेस का निर्माण करना है।

2. तथापि, यह बात हमारे ध्यान में आई है कि बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों ने प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार किसी सीआईसी में अभी तक सदस्यता नहीं ली है। उक्त को देखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों को पुन: सूचित किया जाता हैकि वे प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 15(1) के अनुसार सीआईसी के सदस्य बनें।

3. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(पी.के.अरोड़ा)
महाप्रबंधक

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