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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना

आरबीआई/2009-2010/416
संदर्भशबैंवि (पीसीबी).सं./3/12.03.000/2009-10

21 अप्रैल 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) -आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 फरवरी 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी).सं./2/12.03.000/2009-10 देखें ।

2. वर्तमान मूलृयांकन के आधार पर तथा 20 अप्रैल 2010 को जारि रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में वर्णित नीतिगत द्रृष्टिकोण के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एन ड़ी टी एल) के 5.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढाकार 6.00 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. 21 अप्रैल 2010 की संबंधित अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/2/12.03.000/ 2009-10 की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(ए. के. खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/2/12.03.000/2009-10

21 अप्रैल 2010

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी फरवरी 01, 2010 की अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 1/12.03.000/ 2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 6.00 प्रतिशत होगा ।

(वी. के. शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

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