भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई/2009-2010/302 फरवरी 1, 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय पर 05 जनवरी 2009 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी).सं./9/12.03.000/2008-09 देखें। 2. 29 जनवरी 2010 को जारि मौद्रिक नीति 2009-10 कि तीसरी तिमाही समीक्षा में दिये गये वर्तमान समष्टि आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दो चरणों में उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 5.00 प्रतिशत से 75 आधार अंक बढाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया जाए, जो निम्नलिखित पखवाडों से प्रभावी होगा।
3. 01 फरवरी 2010 की संबंधित अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/1/12.03.000/ 2009-10 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (ए. के. खौंड) अनुलग्नक : 1 संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/1/12.03.000/2009-10 फरवरी 01, 2010 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 05 जनवरी 2009 को पूर्व में जारी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 12/12.03.000/ 2008-09 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने निर्दिष्ट प्रतिशत अंक होगा:
(वी. के. शर्मा) |