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वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - परिचालन क्षेत्र में विस्तार (एओओ) - उदारीकरण

भारिबैं/2008-09/469
संदर्भ.सं.शबैंवि.केंका.एलएस.परि.सं.66/07.01.000/2008-09

6 मई 2009

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया ,

वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - 
परिचालन क्षेत्र में विस्तार (एओओ) - उदारीकरण

कृपया वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य (प्रतिलिपि संलग्न) का पैरा 163 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों के सुचार रूप से चलने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अनुमति दी जाए । वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक जिस जिले में पंजीकृत है उससे निकट जिलों से बाहर परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनुमति नहीं है । मामले की समीक्षा की गयी तथा राज्य की सुदृढ और सुचारू रूप से कार्य कर रहे टियर II शहरी सहकारी बैंकों के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान मानदंडों का उदारीकरण तथा संशोधन करने का निर्णय लिया गया । 

2. अब से भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राज्यों में पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त टियर II शहरी सहकारी बैंक जिन्हें पिछले सांविधिक निरीक्षण में ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत किया है तथा /या अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जिनकी वित्तीय स्थिति ग्रेड I बैंक के अनुरूप है ऐसे बैंको से संपूर्ण राज्य में परिचालन क्षेत्र में विस्तार के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक विचार करेगा । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करते समय आंतरिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी सहूलियत पर ध्यान दिया जाएगा । 

3. टियर I शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मौजूदा मानदंड यथावत लागू रहेंगे ।

4. शहरी सहकारी बैंकों को टियर I तथा टियर II बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आगे से 07 मार्च 2008 के परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) .परि.सं.35 /09.20.001/2007-08 में दिए गए अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए सभी विनियामक प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषा ग्रहण की जाए :

(क) टियर I बैंक :

  1. ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रूपये से कम हो और वे एकमात्र जिले में परिचालित हों,

  2. ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रूपये से कम हो और जो एक से अधिक जिलों में परिचालित हों, को टियर I बैंक तभी माना जाएगा बशर्ते शाखाएं सटे हुए जिलों में हों तथा किसी एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम बैंक की अलग-अलग क्रमश: कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95% हों, तथा

  3. ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रूपये से कम हो और जिसकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में वे बैंक जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जनपदीय हो गए हों, को भी टियर I बैंक माना जाए ।

(ख) टियर II बैंक : सभी अन्य बैंक

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार जमाराशि तथा अग्रिमों की गणना ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए ।

5. उपर्युक्त के अनुसार अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें ।

भवदीया

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोपरि

 

शहरी सहकारी बैंक

(क) शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनों का कार्यक्षेत्र

163. जिन राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें सुचारु रूप से कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंकों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि :

  • भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से ग्रेड I में टियर II शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन के क्षेत्र का विस्तार करके उन्हें पंजीकरण वाले पूरे राज्य में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

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