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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

आरबीआई/2012-13/403
शबैंवि.बीपीडी (एससीबी) परि.सं. 3 /12.03.000/2012-13

30 जनवरी 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि(एससीबी)सं. 2/12.03.000/2012-13 देखें।

2. जैसा कि 29 जनवरी 2013 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/1267 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2013 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया जाए ।

3. 30 जनवरी 2013 की संबंधित अधिसूचना शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).सं.4/ 12.03.000/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. कृपया हमारे सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(ए.उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी). सं. 4/12.03.000/2012-13

30 जनवरी 2013

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 30 अक्तूबर 2012 की अधिसूचना शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी). सं. 3/12.03.000/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 9 फरवरी 2013 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.00 प्रतिशत होगा।

(एस. करुप्पसामी)
कार्यपालक निदेशक

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