धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम – एफआईयू इंडिया को सीटीआर,एसटीआर आदि प्रस्तुत करना - फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट - आरबीआई - Reserve Bank of India
धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम – एफआईयू इंडिया को सीटीआर,एसटीआर आदि प्रस्तुत करना - फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट
आरबीआई/2011-12/254 9 नवम्बर 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय, धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम – एफआईयू इंडिया को सीटीआर,एसटीआर आदि प्रस्तुत करना - फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट कृपया 2 जुलाई 2008 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी)सं. 1/ 12.05.001 / 2008-09 का पैरा 3 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सीटीआर/ एसटीआर जैसी अपनी विभिन्न रिपोर्टे एफआइयू-इंडिया द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गई सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल में डालने की व्यवस्था करें। 2. धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अतर्गत नियमों के अनुसार प्रत्येक संस्था को एफआइयू-इंडिया को सीटीआर, एसटीआर, सीसीआर तथा एनटीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआईयु -आईएनडी ) द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा निर्धारित एकाधिक डाटा फाइल रिपोर्टिंग फार्मेट को नये एकल एक्सएलएल फाइल फार्मेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है तथा व्यापक रिपोर्टिंग फार्मेट गाईड तैयार किया गया है जिसमें एफआईयु -आईएनडी के लिए निर्धारित रिपोर्ट की विशिष्ठाताएं वर्णित है। रिपोर्टिंग प्रारूप गाइड में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग का स्वरूप: (i) खाते के आधार पर सीटीआर, एसटीआर और एनटीआर रिपोर्टिंग के लिए खाता आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप (एआरएफ) (ii) लेन - देन के आधार पर सीटीआर, एसटीआर और एनटीआर रिपोर्टिंग के लिए लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप (टीआरएफ) 3. रिपोर्टिंग गाइड एक्सएमएल स्कीमा का विवरण प्रस्तुत करता है और रिपोर्टिंग संस्थाओं को रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कार्यान्वयन मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग संस्था की सहायता के लिए एक्सएमएल में परिवर्तन के लिए पहले निर्दिष्ट फिक्सड विड्थ टेक्स्ट फ़ाइल फॉर्मेट संस्करण 2.0 के रूप में संशोधित कर रहे हैं। 4. निर्धारित रिपोर्ट की तैयारी में रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए एफआइयू-इंडिया ने रिपोर्ट जनरेशन युटिलिटी और रिपोर्ट वेलिडेशन युटिलिटी विकसित की है। रिपोर्टिंग संस्थाएं जिनके पास आवश्यक तकनीकी क्षमता है, अपने सिस्टम से सीधे एक्सएमएल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्टिंग संस्थाओं को एक्सएमएल रिपोर्ट जनरेट करने के पहले फिक्सड विड्थ टेक्स्ट फ़ाइल फॉर्मेट संस्करण 2.0 संस्करण में जाना वांछनीय होगा। निम्नलिखित दस्तावेजों एफआइयू-इंडिया वेबसाइट (http://fiuindia.gov.in) के 'डाउनलोड' अनुभाग में उपलब्ध है। i. रिपोर्टिंग फार्मेट गाईड ii. एक्सएमएल स्कीमाज : खाता आधारित रिपोर्ट.एक्सएसडी,सीसीआर आधारित रिपोर्ट.एक्सएसडी, एफआईयु -आईएनडी स्कीमा लाइब्रेरी. एक्सएसडी तथा डाटा क्वालिटी रिपोर्ट .एक्सएसडी। iii. यूजर गाईड : रिपोर्ट जेनेरेशन युटिलिटी गाईड तथा रिपोर्ट वैलिडेशन युटिलिटी यूजर गाईड। 5. सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट को ध्यान पूर्वक देखे तथा रिपोर्ट बनाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाये जो नये एक्सएमएल रिपोर्टिंग फार्मेट विशिष्ठाताओं के अनुवर्ती हो। पुराने रिपोर्टिंग फार्मेट से नये फार्मेट में परागमन की निश्चित तारीख रिपोर्टिंग सस्था को अलग से सूचित की जाएगी। 6. कृपया शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दे। भवदीय (ए. उदगाता) |