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राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के नेटवर्क में विस्तार के लिए पीएफ़आरडीए के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय

आरबीआई/2013-14/661
शबैंवि. केका.बीपीडी.(एससीबी).परि. सं. 4/13.05.000/2013-14

26 जून 2014

सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के नेटवर्क में विस्तार के लिए पीएफ़आरडीए के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय

हमें शहरी सहकारी बैंकों से पीएफ़आरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अधीन पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) सेवा प्रदान करने हेतु उन्हे अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस कार्य में निहित उत्तरदायित्व एवं जोखिम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सिर्फ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जो हमारे 1 अक्तूबर 2013 के परिपत्र सं शबैं‍वि‍.केंका.एलएस(पीसीबी) परि.सं.24/07.01.000/2013-14 के अनुसार सुव्यवस्थि‍त और वि‍त्तीय दृष्टि‍ से मजबूत शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित है और इस कार्य हेतु निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेते हुए एनपीएस के अधीन पीओपी सेवा दे सकते हैं।

i) आसन्न निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार शहरी सहकारी बैंक का निवल संपत्ति 100 करोड़ होना चाहिए।

ii) जिन शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन पूर्णत: कार्यान्वित किया है।

iii) शहरी सहकारी बैंक जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/ आरसीएस/ सीआरसीएस द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित (अर्थ दंड, चेतावनी पत्र/ असंतुष्टि पत्र/ सावधानी सूचना) न किया गया हो।

iv) शहरी सहकारी बैंक जिनके पास 25 शाखाएं हो और जो कम से कम 25 जिलों तथा तीन या उससे अधिक राज्यों में फैला हुआ हो तथा उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना (आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध हो और जो केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजंसी (सीआरए) से इलेक्ट्रानिकली जुड़े हुए हो।

3. फिर भी, पीओपी के रूप में कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंक विशेष सावधानी बरतें क्योंकि एजेंट के रूप में कार्य कर रहे शहरी सहकारी बैंकों की ओर से किसी भी प्रकार के कमीशन (प्राप्त अभिदान का गबन जैसे) या चूक (प्राप्त अभिदान को समय पर भेजना) होने पर और पीएफ़आरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में चूक की वजह से पीएफ़आरडीए द्वारा बैंक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए पीओपी के रूप में कार्यरत शहरी सहकारी बैंक पीएफ़आरडीए द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. शहरी सहकारी बैंक जो अनुच्छेद सं 2 में नियत योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं और पीओपी सेवा देने का कार्य करने के लिए तत्पर हैं वे इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

भवदीया

(सुमा वर्मा)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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