फिन-नेट (एफआइएन-एनईटी) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
फिन-नेट (एफआइएन-एनईटी) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
भारिबैं /2012-13/213 18 सितंबर 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय फिन-नेट (एफआइएन-एनईटी) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना कृपया दिनांक 3 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 65/07.02.12/2005-06 और 9 मार्च 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीसी. 68/03.05.33(ई)/2005-06 देखें जिसमें धनशोधन निवारण नियमावली 2005 के प्रावधानों की अपेक्षानुसार बैंकों के लिए विभिन्न रिपोर्टिंग फार्मेट निर्धारित किए गए थे। इस संबंध में, आपका ध्यान दिनांक 17 अगस्त 2011 के हमारे पत्र सं. आरआरबी.एएमएल.2046/03.05.33(ई) और दिनांक 23 अगस्त 2011 के पत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी.एएमएल.सं. 2157/07.40.00/2011-12 के साथ संलग्न वित्तीय आसूचना एकक- भारत (एफआइयू-आइएनडी) के दिनांक 31 मार्च 2011 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 9-29/2011/एफआइयू-आइएनडी की ओर आकर्षित किया जाता है जो एफआइयू-आइएनडी की धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्ट फिन-नेट के अंतर्गत एकल एक्सएमएल रिपोर्टिंग फार्मेट को लागू करने के बारे में है। बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे एफआइयू-आइएनडी द्वारा सूचित किए जाने पर नए फार्मेट को कार्यान्वित करने के लिए क्षमता विकसित करें और उसकी तैयारी में रहें। 2. एफआइयू-आइएनडी ने अब अपने दिनांक 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ. सं. 9-29/2011-एफआइयू-आइएनडी द्वारा सूचित किया है कि सभी बैंकों को रिपोर्टें इलेक्ट्रानिक पद्धति से अपलोड करने की अपनी क्षमता परखने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। एफआइयू-आइएनडी द्वारा बैंकों को परियोजना के 'गो-लाइव' होने के बारे में सूचित करने तक 'टेस्ट मोड' में इस प्रकार प्रस्तुति जारी रहेगी। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार मौजूदा रिपोर्टें सीडी में प्रस्तुत करना जारी रखें। 3. सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एफआइयू-आइएनडी की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें। 4. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें । भवदीय ( सी. डी. श्रीनिवासन ) |