अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण
आरबीआई/2013-14/395 2 दिसंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण कृपया दिनांक 3 सितंबर 2013 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पसीबी) परि.सं.8/13.01.000/2013-14 देखें जिसके माध्यम से बैंकों को 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर प्राप्त छूट के लाभ को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को ऐसी जमाराशियों पर किसी उच्चतम सीमा के बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार ये अनुदेश 30 नवंबर 2013 तक वैध होंगे तथा समीक्षाधीन रहेंगे। 2. इस संबंध में हम यह सूचित करते हैं कि उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए अनुदेश 31 जनवरी 2014 तक अपरिवर्तित रहेंगे तथा समीक्षाधीन होंगे। 3. 02 दिसंबर 2013 का संशोधनकारी निदेश शबैंवि.बीपीडी.डीआईआर.सं. 4 /13.01.000/2013-14 संलग्न है। भवदीय, (ए.के.बेरा) शबैंवि.बीपीडी.डीआइआर.सं.4/13.01.000/2013-14 02 दिसंबर 2013 अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण से संबंधित 30 अगस्त 2013 के निदेश शबैंवि.बीपीडी.डीआइआर.सं.3/13.03.000/2013-14 में संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश के माध्यम से जारी किए गए अनुदेश 31 जनवरी 2014 तक अपरिवर्तित रहेंगे तथा समीक्षाधीन होंगे। भवदीय (एस.करुप्पसामी) |