भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/ स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड का उपयोग
भारिबैंक/2010-11/323 22 दिसंबर 2010 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक महोदया/महोदय भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/ विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों का ध्यान 14 जून 2005 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 46 के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उन्हें इंटरनैशनल डेबिट कार्ड धारकों द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की समग्र विदेशी मुद्रा के उपयोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष, 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार एक विवरण भेजना आवश्यक है । 2. यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित विवरण रिज़र्व बैंक को भेजना बंद कर दिया जाए । तदनुसार, विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि उल्लिखित विवरण कैलेण्डर वर्ष 2010 से भेजना बंद कर दें । 3. 14 जून 2005 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 46 के शेष सभी अन्य अनुदेश यथावत् बने रहेंगे । 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीय (सलीम गंगाधरन) |
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