भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/ स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/ स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड का उपयोग
भारिबैंक/2011-12/482 2 अप्रैल 2012 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल भारत से बाहर दौरे पर जाने वाले निवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 14 जून 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 46 के पैरा बी (5) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे कार्डों का उपयोग अनुमत चालू खातेगत लेनदेनों और समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक सीमित है । 2. कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा अनुसरित प्रणाली के अनुसार ट्रैवेल कार्ड के क्रेता निवासी भारतीयों को कार्डगत विदेशी मुद्रा शेष की उपयोग न की गयी राशि, उससे किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 10 दिनों के बाद वापस प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है और तदनुसार यह शर्त ``युज़र गाइड'' में बतायी गयी है । चूँकि ये कार्ड नकदी/यात्री चेक के बदले लेनदेन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अत: उपयोगकर्ता को उपलब्ध सुविधा भी तदनुरूप होनी चाहिए । 3. तदनुसार, निवासी भारतीयों को जारी इन कार्डों में से शेष रही राशि के नकदीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों को ऐसे सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा, निम्नलिखित को छोड़ कर, तुरंत अदा करनी होगी : ए) अधिकृत किंतु अदावाकृत रही/अर्जक द्वारा संबंधित निपटान चक्र के पूरा होने तक निपटान के लिए भुगतान की तारीख तक बकाया रही राशि ; बी) संबंधित निपटान चक्र के पूरा न होने तक पाइपलाइनगत लेनदेनों को पूरा करने के लिए लघु राशि जो 100 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगी; और सी) भारत में रुपये में देय लेनदेन शुल्क / सेवा कर । ऐसी राशि जो अधिकृत है किंतु अर्जक द्वारा अदावाकृत/ जिसका निपटान नहीं किया गया है, उसके संबंध में ऐसे कार्डों का जारीकर्ता उतनी राशि तब तक के लिए रोक कर रख सकता है जब तक अर्जक द्वारा विनिर्दिष्ट निपटान समयावधि में ऐसे लेनदेन प्रक्रियागत/निपटान के अधीन है । 4. 14 जून 2005 के, समय समय पर यथा संशोधित, उपर्युक्त परिपत्र में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 6. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अधीन वांछित किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |