सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश
आरबीआई/2021-22/108 05 अक्तूबर 2021 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश पर 16 नवंबर 2018 की अधिसूचना सं. 78 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सक्षम परिचालन के लिए वीएफ़टी हेतु अलग दिशानिर्देशों को जारी किया गया। समीक्षा पर, सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफ़टी को और सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधित मूल्य निरपेक्ष अंतरण जारी करने का निर्णय लिया गया। 2. सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफ़टी का तात्पर्य आरबीआई के बही खाते में प्रतिभूतियों का एक एसजीएल/सीएसजीएल से अन्य एसजीएल/सीएसजीएल में अंतरण बिना संबन्धित भुगतान के होगा। वीएफ़टी के लिए पात्र लेन-देन: 3. सरकारी प्रतिभूतियों के वीएफ़टी के लिए निम्नलिखित लेन-देन पात्र होंगे:
क) एक से अधिक डिपोजटरी में खाताधारक निवेशकों/ब्रोकर्स द्वारा प्रतिभूतियों का स्वयं खाता हस्तानान्तरण। ख) विभिन्न निक्षेपों के घटकों के बीच एक्सचेंज में व्यापार।
क) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और सीसीआईएल के सदस्यों के बीच मार्जिन/कोलेटरल का अंतरण। ख) क्रेडिट सहयोग अनुबंध (सीएसए) और वैश्विक मास्टर पुनः खरीद करार (जीएमआरए) के अंतर्गत मार्जिन/कोलेटरल का अंतरण। बशर्ते मार्जिन/कोलेटरल को उद्देश्य के लिए आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के साथ खोले गए एक अलग सीएसजीएल खाते में रखा जाना चाहिए। ऐसे सभी लेन-देन में कम से कम लेन-देन के एक तरफ आरबीआई विनियमित इकाई होनी चाहिए और समवर्ती और प्रबंधन लेखा परीक्षा के अधीन होना चाहिए। उचित दस्तावेज़ व्यवस्थित किए जाने चाहिए। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि सीएसए/जीएमआरए के तहत वेरिएशन मार्जिन (वीएम) के प्राप्तकर्ता के रूप में एसजीएल खाताधारक अपने एसजीएल खातों में उक्त प्राप्त करें, बशर्ते कि उनके एसजीएल खातों में वीएम स्वीकार करने के लिए आरबीआई से एक बार अनुमोदन प्राप्त किया जा सके । ग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के सभी क्षेत्रों में मार्जिन/कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की पोस्टिंग।
क. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 11 के खंड (बी) के उप-खंड (2) के अनुसार प्रतिभूतियों का निक्षेप/ प्रतिस्थापन किया जाएगा ख. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरण ग. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम,1961 के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रतिभूतियों का अंतरण । 4. बैंक द्वारा मामला दर मामला आधार पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए वीएफ़टी हेतु अनुमति दी जाएगी। उक्त के लिए आवेदन ईमेल पर लोक ऋण कार्यालय, मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई, फोर्ट, मुंबई- 400001 पर प्रस्तुत करेंगे। 5. पात्र वीएफ़टी (पैरा 3 के अंतर्गत सूचीगत लेन-देन) और अनुमत वीएफ़टी (पैरा 4 के अनुसार) आरबीआई के कोर बैंकिंग प्रणाली जो कि ई-कुबेर है, के माध्यम से शुरू किए जा सकते हैं। इस प्रकार शुरू किए गए वीएफटी 100% नमूने के आधार पर एसजीएल/सीएसजीएल धारकों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। लेखापरीक्षक दिशानिर्देशों के पैरा 3/पैरा 4 के अंतर्गत पात्र वीएफ़टी लेन-देनों के अंतर्गत लेन-देन को सत्यापित करेंगे। किसी भी तरह का विचलन एसजीएल/सीएसजीएल धारकों द्वारा तुरंत बैंक के संज्ञान में लाया जाएगा। 6. सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मापदंड एवं परिचालन दिशानिर्देश तथा ग्राहकों के सहायक सामान्य बही खाता : पात्रता मापदंड और परिचालन दिशानिर्देश पर 22 सितंबर 2021 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकारों के तहत इन दिशानिर्देशों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह इस विषय-वस्तु पर जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करता है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 में दिये गए दंडों के अलावा, इसमें निर्दिष्ट शर्तों के किसी भी तरह के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को भी लगाया जाए। भवदीय (राजेन्द्र कुमार) |