व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना
आरबीआई/2016-17/202 30 दिसंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना दिनांक 8 नवंबर 2016 के परिपत्र सं. डीसीएम (पीएलजी) सं.1226/10.27.00/2016-17 के अंतर्गत मौजूदा ₹ 500/ और ₹ 1000/ - के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट – एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त करने के पश्चात, हमारी जानकारी में यह बात लाई गई कि, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डबल्यूएलएओ) को अपने प्रायोजक बैंक (बैंकों) से नकदी प्राप्त करने में कठिनाईयां हो रही हैं। 2. डबल्यूएलएओ को नकदी की उपलब्धता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें रीटेल आउटलेट्स से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नकदी प्राप्त की अनुमति प्रदान की जाए:
3. उपर्युक्त व्यवस्था इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगी और इससे संबन्धित तौर तरीका / इसका जारी रहना समीक्षा के अधीन होगा। 4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया, (निलिमा रामटेके) |