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भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देशों की समीक्षा

आरबीआई/2018-19/138
डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1916/06.07.011/2018-19

7 मार्च 2019

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /
प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक /
कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक /
व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक

महोदया/महोदय,

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देशों की समीक्षा

कृपया हमारे दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2298/02.10.002/2011-2012, दिनांक 14 नवंबर 2013 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1088/02.10.003/2013-14, दिनांक 05 दिसंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1025/02.10.003/2014-2015 और दिनांक 30 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17 का संदर्भ लें जिनके अंतर्गत देश में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) की स्थापना करने, उनका स्वामित्व रखने और उनके परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश / अनुदेशों को विहित किया गया है।

2. डबल्यूएलए के परिचालनों और हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा करने पर, और डबल्यूएलए की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए भी, डबल्यूएलए परिचालकों को निम्नलिखित अनुमति देने का निर्णय लिया गया है: -

  1. एक लाख नग (और उसके गुणज में) की सीमा से अधिक और किसी भी मूल्यवर्ग में नकदी को सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक (निर्गम कार्यालय) और करेंसी चेस्ट से पूर्ण भुगतान करके थोक में नकदी खरीदने की।

  2. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित किसी भी अनुसूचित बैंक से नकदी प्राप्त करने की।

  3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रमाणन और तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन बिल भुगतान और अंत: परिचालनीय नकदी जमा सेवाएं प्रदान करने की।

  4. डबल्यूएलए परिसर के भीतर मुख्य साइनबोर्ड को छोड़कर डबल्यूएलए स्क्रीन सहित कहीं भी गैर-वित्तीय उत्पादों / सेवाओं से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक द्वारा लेनदेन शुरू करने के बाद स्क्रीन पर चल रहे विज्ञापन हट जाएं।

3. दिनांक 30 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17 के अंतर्गत रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएलए परिचालकों को दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है।

4. इसके अलावा, बैंक प्राधिकृत डबल्यूएलए ऑपरेटरों के साथ साझेदारी के माध्यम से को-ब्रांडेड एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं और साथ ही अपने डबल्यूएलए के संबंध में भी 'ऑन-अस' लेनदेन के लाभ को उपलब्ध करा सकते हैं।

5. एटीएम के लिए (क) करेंसी हैंडलिंग, और (ख) साइबर-सुरक्षा ढांचे से संबंधित बैंकों पर लागू सभी दिशानिर्देश, रक्षोपाय, मानक और नियंत्रण उपाय डबल्यूएलए ऑपरेटरों पर भी लागू होंगे।

6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

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