भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देशों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देशों की समीक्षा
आरबीआई/2018-19/138 7 मार्च 2019 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देशों की समीक्षा कृपया हमारे दिनांक 20 जून 2012 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2298/02.10.002/2011-2012, दिनांक 14 नवंबर 2013 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1088/02.10.003/2013-14, दिनांक 05 दिसंबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1025/02.10.003/2014-2015 और दिनांक 30 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17 का संदर्भ लें जिनके अंतर्गत देश में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) की स्थापना करने, उनका स्वामित्व रखने और उनके परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश / अनुदेशों को विहित किया गया है। 2. डबल्यूएलए के परिचालनों और हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा करने पर, और डबल्यूएलए की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए भी, डबल्यूएलए परिचालकों को निम्नलिखित अनुमति देने का निर्णय लिया गया है: -
3. दिनांक 30 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17 के अंतर्गत रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएलए परिचालकों को दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है। 4. इसके अलावा, बैंक प्राधिकृत डबल्यूएलए ऑपरेटरों के साथ साझेदारी के माध्यम से को-ब्रांडेड एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं और साथ ही अपने डबल्यूएलए के संबंध में भी 'ऑन-अस' लेनदेन के लाभ को उपलब्ध करा सकते हैं। 5. एटीएम के लिए (क) करेंसी हैंडलिंग, और (ख) साइबर-सुरक्षा ढांचे से संबंधित बैंकों पर लागू सभी दिशानिर्देश, रक्षोपाय, मानक और नियंत्रण उपाय डबल्यूएलए ऑपरेटरों पर भी लागू होंगे। 6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |