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पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्‍त किया जाना

आरबीआई/2020-21/84
डीजीबीए.जीबीडी.सं.SUO-546/45.01.001/2020-21

21 जनवरी, 2021

अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक

महोदय,

पेंशनरों को किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबन्धित परिपत्रों को हटाया जाना/समाप्‍त किया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि पेंशनरों से अधिक/गलत पेंशन भुगतान की वसूली, वर्तमान दिशा-निर्देशों / न्‍यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं की जा रही है।

2. इस मामले की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्‍नलिखित परिपत्रों, जो एजेंसी बैंकों द्वारा भुगतान किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबंधित है, को इस परिपत्र की तिथि से वापस ले लिया जाए-

ए) दिनांक 17 मार्च, 2016 का परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.सं.2960/45.01.001/2015-16

बी) दिनांक 18 अप्रैल, 1991 का परिपत्र सं.सीओ.डीजीबीए (एनबीएस) सं.44/जीए.64(11-सीवीएल) 90/91

सी) दिनांक 6 मई, 1991 का परिपत्र सं.सीओ डीजीबीए (एनबीएस) सं.50/जीए.64(11-सीबीएल) 90/91

3. कृपया यह नोट किया जाए कि हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए उल्लिखित उपर्युक्‍त परिपत्रों को वापस ले लिया गया है, अत: एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि, वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्‍वीकृतकर्ता अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्‍त कर लें।

4. अधिक/गलत पेंशन भुगतान के लिए सरकार को किए जाने वाले प्रतिदाय (Refund) के संबंध में बैंक हमारे दिनांक 1 जून, 2009 का परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.एच 10450/45.03.001/2008-09 और दिनांक 13 मार्च, 2015 का परिपत्र सं.डीजीबीए.जीएडी.एच.4054/45.03.001/2014-15 में दिए गए दिशा-निर्देश से निर्देशित हों। एजेंसी बैंकों को पुन: निर्देश दिया जाता है कि जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गयी गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ हो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तत्‍काल एक मुश्‍त सरकार को वापस किया जाए।

भवदीया

(चारुलता एस कर)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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