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7.75% बचत (कराधीन) बान्ड, 2018

3 जनवरी 2018

7.75% बचत (कराधीन) बान्ड, 2018

भारत सरकार ने 10 जनवरी 2018 से 7.75% बचत (कराधीन) बॉन्ड, 2018 शुरू करने की घोषणा की है जिससे कि निवासी नागरिक/एचयूएफ बिना किसी मौद्रिक सीमा के कराधीन बॉन्ड में निवेश कर सकें। इस बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं निम्मानुसार हैं :

(i) कौन निवेश कर सकता है: ये बॉन्ड व्यक्तियों (संयुक्त होल्डिंग्स सहित) और हिंदू अविभक्त परिवारों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं। एनआरआई इन बॉन्डों में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं
(ii) अंशदान: बॉन्डों के लिए बॉन्ड लेजर खाते के रूप में आवेदन पत्र एजेंसी बैंकों की शाखाओं और एसएचसीआईएल में प्राप्त की जा सकेंगी जिनकी संख्या लगभग 1600 है।
(iii) निर्गम मूल्य: इन बॉन्डों को सममूल्य अर्थात 100 प्रतिशत पर जारी किया जाएगा।
बॉन्ड न्यूनतम 1000/- (अंकित मूल्य) और इसके गुणजों में जारी किया जाएगा। तदनुसार, निर्गम मूल्य प्रत्येक 1000/- (सांकेतिक) के लिए 1000/- होगा।
बॉन्ड केवल डिमेट स्वरूप (बॉन्ड लेज़र खाता) में ही जारी किए जाएंगे।
(iv) अवधि: बॉन्ड अगला नोटिस आने तक ऑन टैप रहेंगे तथा संचयी और गैर-संचयी स्वरूप में जारी किए जाएंगे।
(v) निवेश सीमा: निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
(vi) कर संव्यवहार:

आयकर: बॉन्डों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कराधीन होगा जैसा बॉन्ड धारक की संबंधित कर स्थिति के अनुसार लागू है।
धन कर: इन बॉन्डों पर धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत धन-कर से छूट होगी।

(vii) परिपक्वता और ब्याज दर: बॉन्डों की परिपक्वता 7 वर्ष की होगी और इन पर 7.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा जो छमाही आधार पर देय होगा। सात वर्ष के बाद 1000-/ का संचयी मूल्य 1703/- होगा।
(viii) हस्तांतरणीयता: ये बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं।
इन बॉन्डों को द्वितीय बाजार में खरीदा-बेचा नहीं जा सकता और बैंकिंग संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या वित्तीय संस्थाओं से लेने वाले ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं हैं।
(ix) नामांकन: बॉन्ड का मुख्य धारक या मुख्य जीवित धारक जो एक व्यक्ति है, नामांकन कर सकता है।

योजना का पूरा ब्यौरा सरकार की 3 जनवरी 2018 की अधिसूचना में उपलब्ध है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1826

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