बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आंशिक छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आंशिक छूट
31 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश जारी किया था। यह आदेश, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित था। बैंक ने उसके बाद से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है और प्रतिबंधों में छूट हेतु अनुरोध किया है। अनुरोध के आधार पर और बैंक के प्रभावित ग्राहकों को भी राहत प्रदान करने हेतु, बैंक द्वारा जारी केवाईसी अनुपालित अंतरराष्ट्रीय सक्रिय डेबिट कार्ड के माध्यम से एलआरएस के अंतर्गत एटीएम/पीओएस लेनदेन की अनुमति देकर प्रतिबंधों में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 15 मार्च 2023 या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1643 |