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01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर

30 सितंबर 2016

01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए
एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा उनके उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 9.44 प्रतिशत है।

यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि वह आगामी तिमाही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर के प्रयोजन के लिए सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर सूचित करेगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/816

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