‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन
भारिबैं/2013-14/482 7 फरवरी 2014 सभी एनबीएससी-एमएफआई महोदय, ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्था’ (एनबीएफसी-एमएफआई) –दिशानिदेश – “ऋण का मूल्य निर्धारण” में संशोधन कृपया 3 अगस्त 2012 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं. 300/03.10.38/2012-13 के पैराग्राफ 6 का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 02 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना गैबैंपवि.नीप्र.सं. 234/मुमप्र(यूएस)-2011 में विनिर्दिष्ट “ ऋण का मूल्यांकन” से संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया गया था। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधाकर्ताओं पर प्रभारित ब्याज दर निम्नलिखित से निम्न होना चाहिए:
प्रत्येक समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर सूचित किया जाएगा, जिससे आगामी तिमाही के लिए ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। 3. उक्त निदेश 01 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होने वाली तिमाही से प्रभावी होगा। बैंक लागू औसत आधार दर की घोषणा 31 मार्च 2014 तथा उसके बाद प्रत्येक तिमाही को करेगा। भवदीय, (एनएसविश्वनाथन) |