निरमा इन्वेस्टमेंटप्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
निरमा इन्वेस्टमेंटप्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया
24 जनवरी 2011 निरमा इन्वेस्टमेंटप्राइवेट लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निरमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय निरमा हाऊस, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009 है, का प्रमाणपत्र पंजीकरण हेतु आवेदन 4 जनवरी 2011 को अस्वीकृत कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद निरमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। जे.डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1060 |