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भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी - आरबीआई - Reserve Bank of India

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भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

क्र.

प्रतिभूति

पुनर्भुगतान की तारीख

अधिसूचित राशि
(₹
करोड़)

भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना

नीलामी की तारीख

भुगतान की तारीख

1

7.37% सरकारी प्रतिभूति, 2028

23 अक्तूबर, 2028

7,000

एफ़.सं4(3)-बी(डबल्यू&एम)/2023 दिनांकित
22 जनवरी, 2024

25 जनवरी, 2024 (गुरुवार)

29 जनवरी, 2024 (सोमवार)

2

7.18% सरकारी प्रतिभूति, 2033

14 अगस्त, 2033

16,000

3

7.46% सरकारी प्रतिभूति, 2073

06 नवम्बर, 2073

10,000

 

कुल

33,000

 

 

 

2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा । 

3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के अनुसार की जाएगी।

4. 7.37% सरकारी प्रतिभूति, 2028, 7.18% सरकारी प्रतिभूति, 2033 की नीलामी समान मूल्य पद्धति का प्रयोग करके तथा 7.46% सरकारी प्रतिभूति, 2073 की नीलामी विविध मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 25 जनवरी, 2024 (गुरुवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जा सकती है। परिणाम की घोषणा उसी दिन ही की जाएगी और सफल बोलिकर्ता द्वारा भुगतान 29 जनवरी, 2024 (सोमवार) को करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग के हामीदारी हेतु बोली प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 25 जनवरी, 2024 (गुरुवार) को 09:00 बजे पूर्वाह्न से 09:30 बजे पूर्वाह्न तक जमा की जाए।

6. स्टॉक 23 जनवरी 25 जनवरी, 2024 की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

7. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु संचालन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य जानकारियाँ अनुलग्नक में दी गई है।

अजीत प्रसाद  
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1721

अनुलग्नक

नीलामी के प्रकार

1.एकाधिक मूल्य-आधारित नीलामी के लिएसफल बोलियों को प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल /मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। एकसमान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए बोलियां नीलामी में स्वीकृत कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी।

2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी।

3. अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफ़आरबी) की स्थिति मेंनवीन प्रतिभूति की नीलामी स्प्रेड आधारित और पुनर्निर्गम की गई प्रतिभूतियों की नीलामी मूल्य आधारित होगी। नई एफ़आरबी के लिए बोली लगाते समयस्प्रेड को प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

न्यूनतम बोली आकार

4. स्टॉक को 10,000/- की न्यूनतम राशि (सांकेतिक) तथा उसके उपरांत 10,000/- के गुणजों में जारी किया जाएगा।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र

5. सभी नीलामियों मेंबिक्री की अधिसूचित राशि के प्रतिशत तक के सरकारी स्टॉक को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.inके माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

6. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेंगे।

7. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटनसफल बोलियों के प्रतिफल/ मूल्य की भारित औसत दर पर होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न होगा।

बोलियों को प्रस्तुत करना

8. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता

10. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति मेंबोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसी भौतिक बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/hi/web/rbi/formsसे प्राप्त निर्धारित फॉर्म मेंनीलामी समय समाप्त होने से पहलेलोक ऋण कार्यालयमुंबई को (ईमेलpdomumbai@rbi.org.inफोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. तकनीकी कठिनाइयों के मामले मेंकोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेलcbot@rbi.org.in;फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) किया जाना चाहिए।

12. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिएआईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल: auctionidmd@rbi.org.inफोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

एकाधिक बोलियाँ

13. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है।

14. तथापिएक निवेशक द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की सकल राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

15. प्राप्त बोलियों के आधार परनीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए निविदा हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्य/ अधिकतम प्रतिफल निर्धारित करेगा।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम/ अधिकतम प्रतिफल से अधिक उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभूतियों का निर्गम

18. सफल बोली लगाने वालों को प्रतिभूतियों का निर्गमभारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा।

ब्याज भुगतान की आवधिकता

19. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारी स्टॉक को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि प्रतिभूति के निर्गम की विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

20. ‘प्राथमिक व्‍यापारियोंद्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी।

पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता

21. स्टॉक समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता

22. स्‍टॉक समय-समय पर यथासंशोधित 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेनविषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

गैर-निवासी द्वारा निवेश

23. गैर-निवासियों द्वारा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश हेतु 'पूर्णत: सुलभ मार्गसंबंधी दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

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