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राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

26 मई 2023

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 25,550 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि
( करोड़)
अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प
( करोड़)
अवधि
(वर्ष)
नीलामी का प्रकार
1 आंध्र प्रदेश 1000 - 10 प्रतिफल
1000 - 12 प्रतिफल
2 हरियाणा 1000 - 6 प्रतिफल
1000 - 10 प्रतिफल
3 केरल 2000 - 30 प्रतिफल
4 मध्य प्रदेश 2000 - 10 प्रतिफल
5 महाराष्ट्र 3000 - 8 प्रतिफल
3000 - 9 प्रतिफल
6 मणिपुर 150 - 12 प्रतिफल
7 मेघालय 150 - 9 प्रतिफल
8 मिज़ोरम 125 - 13 प्रतिफल
125 - 14 प्रतिफल
9 नागालैंड 200 - 10 प्रतिफल
10 पंजाब 1500 - 15 प्रतिफल
11 राजस्थान 1000 - 10 प्रतिफल
1500 - 20 प्रतिफल
1500 - 27 अक्तूबर 2022 को जारी 7.87% राजस्थान एसजीएस 2040 का पुनर्निर्गम मूल्य
12 सिक्किम 300 - 10 प्रतिफल
13 तमिलनाडु 2000 - 30 प्रतिफल
14 तेलंगाना 1000 - 26 प्रतिफल
15 पश्चिम बंगाल 2000 - 20 प्रतिफल
कुल 25,550      

यह नीलामी 30 मई 2023 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्‍येक स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के दस प्रतिशत तक सरकारी स्‍टॉक का आबंटन पात्र व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं को गैर-प्रतिस्‍पर्धी नीलामी सुविधा योजना के अनुसार प्रति स्‍टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से भी गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी और गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों बोलियाँ 30 मई 2023 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत की जानी चा‍हिए। प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 से पूर्वाह्न 11.30 के बीच और गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 से पूर्वाह्न 11.00 के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) से संपर्क किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल प्रणाली की विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों द्वारा प्रत्‍याशित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत या मूल्य जैसा भी मामला हो, दो दशमलव अंकों तक प्रस्‍तुत किया जाए। एक निवेशक प्रतिफल या मूल्य के समान / विभिन्‍न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्‍पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत कर सकता है। तथापि, बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्‍तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्‍येक राज्‍य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/ न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्‍वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां 10,000.00 की न्‍यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद 10,000.00 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम 30 मई 2023 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोली लगाने वालों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 31 मई 2023 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

नीलामियों में सभी नए राज्य सरकारी स्‍टॉकों पर ब्‍याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्‍याज का भुगतान परिपक्‍वता तक प्रत्‍येक वर्ष 30 नवंबर और 31 मई को छमाही आधार पर किया जाएगा। पुनर्निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, सरकारी स्टॉक के मूल निर्गम की तारीख पर निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और इसे परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। ये स्‍टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्‍टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्‍टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

अजीत प्रसाद  
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/295

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