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राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 56,621 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि
( करोड़)
अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू) विकल्प
( करोड़)
अवधि
(वर्ष)
1. असम 500 05 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1000 20 प्रतिफल
2. छत्तीसगढ़ 1000 7 जून 2023 को जारी 7.29% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2030, का पुनर्निर्गम मूल्य
1000 25 सितंबर 2024 को जारी 7.03% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2030, का पुनर्निर्गम मूल्य
1000 13 मार्च 2024 को जारी 7.38% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2032, का पुनर्निर्गम मूल्य
3. गुजरात 1500 03 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1500 08 प्रतिफल
4. हरियाणा 2000 10 प्रतिफल
2000 12 प्रतिफल
2000 14 प्रतिफल
2000 15 प्रतिफल
5. झारखंड 2000 04 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
6. केरल 990 15 प्रतिफल
7. मध्य प्रदेश 2000 07 प्रतिफल
2400 10 प्रतिफल
8. महाराष्ट्र 2000 5 फरवरी 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2036, का पुनर्निर्गम मूल्य
2000 5 फरवरी 2025 को जारी 7.13% महाराष्ट्र एसजीएस 2037, का पुनर्निर्गम मूल्य
2000 5 फरवरी 2025 को जारी 7.12% महाराष्ट्र एसजीएस 2038, का पुनर्निर्गम मूल्य
2000 5 फरवरी 2025 को जारी 7.14% महाराष्ट्र एसजीएस 2039, का पुनर्निर्गम मूल्य
9. मणिपुर 250 15 प्रतिफल
10. नागालैंड 400 10 प्रतिफल
11. ओडिशा 2000 10 प्रतिफल
12. पंजाब 1998 20 प्रतिफल
13. राजस्थान 1000 07 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1500 10 प्रतिफल
1576 12 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1044 18 प्रतिफल
14. सिक्किम 463 10 प्रतिफल
15. तमिलनाडु 1000 03 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1000 04 वर्ष और 06 माह प्रतिफल
1000 06 प्रतिफल
2000 10 प्रतिफल
1000 13 अक्तूबर 2016 को जारी 7.14% तमिलनाडु एसडीएल 2026, का पुनर्निर्गम मूल्य
16. तेलंगाना 1000 27 प्रतिफल
500 30 प्रतिफल
17. उत्तराखंड 2000 07 प्रतिफल
18. पश्चिम बंगाल 2000 20 प्रतिफल
2000 21 प्रतिफल
2000 22 प्रतिफल
  कुल 56621    

यह नीलामी 25 मार्च 2025 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्‍येक स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के दस प्रतिशत तक सरकारी स्‍टॉक का आबंटन पात्र व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं को ‘गैर-प्रतिस्‍पर्धी नीलामी सुविधा’ योजना के अनुसार प्रति स्‍टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम एक प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से भी गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी और गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों बोलियाँ 25 मार्च 2025 (मंगलवार) को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत की जानी चा‍हिए। प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:30 के बीच और गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए।

तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल प्रणाली की विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोली लगाने वालों द्वारा प्रत्‍याशित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत या मूल्य जैसा भी मामला हो, दो दशमलव अंकों तक प्रस्‍तुत किया जाए। एक निवेशक प्रतिफल या मूल्य के समान / विभिन्‍न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्‍पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्‍तुत कर सकता है। तथापि, बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्‍तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्‍येक राज्‍य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/ न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्‍वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां 10,000.00 की न्‍यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद 10,000.00 के गुणज़ों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम 25 मार्च 2025 (मंगलवार) को घोषित किए जाएंगे और सफल बोली लगाने वालों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 26 मार्च 2025 (बुधवार) को बैंकिंग कामकाज़ के समय भुगतान करना होगा।

नीलामियों में सभी नए राज्य सरकारी स्‍टॉकों पर ब्‍याज, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्‍याज का भुगतान परिपक्‍वता तक प्रत्‍येक वर्ष 26 सितंबर और 26 मार्च को छमाही आधार पर किया जाएगा। पुनर्निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, ब्याज का भुगतान सरकारी स्टॉक के जारी होने की मूल तारीख पर निर्धारित दर पर किया जाएगा और परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। ये स्‍टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्‍टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्‍टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

अजीत प्रसाद    
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2441

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