कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना
8 अक्टूबर 2013 कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) का एतदद्वारा जनसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2013 के आदेश सं.शबैंवि.केंका.बीएसडी-1/एलसी सं.6/12.22.114/2013-14 के ज़रिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के तहत कोकन प्रांत सहकरी बैंक लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र) का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(बी) (सहकारी समितियों पर यथालागू) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार के संचालन के संबंध में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/734 |