पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
80386190
28 अक्तूबर 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
28 अक्तूबर 2002
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महान हायर परचेज़ एंड फाइनान्स लिमिटेड, 5-11-1028/1, येल्लमगुट्टा, निजामाबाद-503 003, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में 26 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/444
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