कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
21 फरवरी 2011 कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 62, जीसीडीए कॉप्लेक्स, मरीन ड्राइव, कोच्ची-682031 है, को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 जनवरी 2011 को अस्वीकृत कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1200 |
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