कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
21 फरवरी 2011 कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 62, जीसीडीए कॉप्लेक्स, मरीन ड्राइव, कोच्ची-682031 है, को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 जनवरी 2011 को अस्वीकृत कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद कमर्शियल हायर परचेस (इंडिया) लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1200 |