हस्त फाइनान्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
हस्त फाइनान्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 अक्टूबर 2008
हस्त फाइनान्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए हस्त फाइनान्सेस
लिमिटेड, जिसका पता 50-81-25/2, पहली मंज़िल, सीताम्मापेट, विशाखापटनम-530016 (अब फ्लैट नं.6, पहली मंज़िल, 10-50-18/1 (6), सिरीपूरम टॉवर्स, एचएसबीसी के सामने, सिरीपूरम, विशाखापटनम-530003 पर स्थानांतरित) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 9 सितंबर 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/457